Sunday 1 September 2019

मोटर वाहन अधिनियम में हुए नए बदलाव 1 सितंबर से लागू : के के राव पुलिस आयुक्त


फरीदाबाद : 1 सिंतबर । कानून में हुए नए बदलाव  के लिए फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा 1 सितंबर से 15 सितंबर तक लोगों को किया जाएगा जागरूक।

मीडिया के माध्यम से  सर्वसाधारण व वाहन चालकों  को सूचित किया जाता है कि जैसा कि आप जानते हैं, मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019, जिसे 9 अगस्त 2019 को प्रख्यापित किया गया था,  आज 1-सितंबर -2019 से लागू होगा, जैसा कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अधिसूचना 28-अगस्त  -2019 है।

 नए संशोधनों ने मूल अधिनियम को काफी हद तक बदल दिया है और कई दंडों के लिए जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है।  इससे पुलिस विभाग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह न केवल इसे उचित तरीके से लागू करे, बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों को शिक्षित करने के साथ-साथ यातायात पुलिसकर्मियों को भी इसके बारे में बताए।

श्रीमान के के राव पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार, मोटर व्हीकल एक्ट मे हुए नए कानूनी बदलाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए 1सितम्बर 2019 से 15 सितंबर  2019 तक , दो सप्ताह के लिए फरीदाबाद पुलिस व फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा आरएसओ व अन्य कानून प्रिय बुद्धिजीवियों की सहायता से जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।

साथ ही नए प्रावधानों के बारे में इस तरह के कर्तव्यों के लिए तैनात यातायात पुलिसकर्मियों के लिए शिक्षित किया जायेगा।

पुलिस प्रवक्ता की वाहन चालको से अपील, नए कानून लागू होने के बाद यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों को भारी आर्थिक दंड का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आर्थिक दंड से बचने के लिए व स्वयं की सुरक्षा और अपने परिवार की खुशी के लिए यातायात नियमों का पालन करें।
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