Thursday, 19 February 2026

7 दिन में सर्वे कराकर अवैध रूप से रिहायशी क्षेत्र में चल रही डेरियों को कराएं बंद, : धीरेंद्र खड़गटा निगम कमिश्नर



*नगर निगम क्षेत्र में पशु अपशिष्ट (गोबर) के निस्तारण को लेकर निगम सख्त - धीरेंद्र खड़गटा निगम कमिश्नर* 

 **सभी जॉइंट कमिश्नर को निर्देश 7 दिन में सर्वे कराकर अवैध रूप से रिहायशी क्षेत्र में चल रही डेरियों को कराएं बंद,* 
 *ओल्ड नगर निगम क्षेत्र में अवैध कब्जों पर भी कार्रवाई के निर्देश*

 *गोबर निस्तारण का प्रबंध न होने पर लगेगा जुर्माना**  

फरीदाबाद। नगर निगम आयुक्त ( कमिश्नर) धीरेंद्र खड़गटा के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र में पशु अपशिष्ट (गोबर) के निस्तारण को लेकर एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई है कि नगर निगम क्षेत्र, विशेषकर अनधिकृत कॉलोनियों में कुछ लोग डेयरियां चला रहे हैं तथा पशुओं का गोबर खुले स्थानों, सड़कों, नालियों एवं सीवर लाइनों में फेंक रहे हैं, जिससे सीवर लाइनों की स्वच्छता क्षमता प्रभावित हो रही है।
 इसके कारण सीवर ओवरफ्लो की समस्या शहर में बन रही है,इसके अतिरिक्त दुर्गंध, बीमारियों का फैलाव एवं जन स्वास्थ्य के लिए भी ये हानिकारक बनती जा रही है।
निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने मेयर कैंप ऑफिस में मेयर श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी  
कि अध्यक्षता में फरीदाबाद 89 एरिया के अधिकारियों और पार्षदों के साथ बैठक के बाद अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा साथ ही सीवर लाइनों में गोबर के कारण मीथेन गैस बनने से सीवर सफाई कर्मचारियों के जीवन पर भी खतरा बना रहता है।
इन समस्याओं की रोकथाम के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा कैटल डंग मैनेजमेंट पॉलिसी लागू की गई है,जिसके अंतर्गत पशु गोबर का वैज्ञानिक निस्तारण अनिवार्य किया गया है। 
तो उसके विरुद्ध हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। 

निगम कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने सभी जॉइंट कमिश्नर को इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है और निर्देश दिए हैं कि शहर में चल रही ऐसी  डेरीयों का 7 दिन में सर्वे कराया जाए अवैध और बिना परमिशन के चलने वाली डेरियों पर  सीलिंग की कार्रवाई की जाए। साथ-साथ यदि गोबर निस्तारण इत्यादि का उचित प्रबंध न मिले तो जुर्माना किया जाए। इस मौके पर उन्होंने ओल्ड जोन में अवैध कब्जों की शिकायतों को भी तुरंत प्रभाव से दूर करने और कब्जों को हटाने के निर्देश दिए हैं।
Share This News

0 comments: