Wednesday 31 May 2017

निगमायुक्त सोनल गोयल के आदेश पर निगम अधिकारियों ने संपत्ति कर न चुकाने पर वसूली अभियान में तेजी



फरीदाबाद :1 जून (National24news.com) निगमायुक्त सोनल गोयल के आदेष पर निगम अधिकारियों ने संपत्ति कर न चुकाने पर वसूली अभियान में तेजी लाकर आज एनआईटी, ओल्ड फरीदाबाद और बल्लबगढ़ जोन में बकायेदारों की यूनिटों को सील किया और उसकी रिपोर्ट निगमायुक्त को सौंपी।

      निगमायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा 15 जून तक 15 प्रतिषत ब्याज माफी छूट योजना का लाभ देने के बावजूद भी बकायेदारों ने निगम में अपना संपत्ति कर जमा नहीं करवाया इसलिए उनकी यूनिटों को निगम द्वारा सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक ओर तो निगम की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण न केवल आम जनता को अति आवश्यक जन सुविधायें प्रदान करने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर बड़े-बड़े डिफाल्टर निगम का  लाखों- करोड़ो रूपये का सम्पत्ति कर का भुगतान छूट मिलने के बावजूद भी नहीं कर रहे हैं जिसे व्यापक जनहित में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

      निगमायुक्त के आदेष पर क्षेत्रीय एवं कराधान विभाग के अधिकारियों ने एनआईटी जोन-। स्थित 1 के-50एन.एच.-1 पर 117271 लाख रूपए, जोन-।। में शाॅप नंबर-9  और  शाॅप नंबर-210 मित्तल मार्किट एन.एच.-5 पर 114757, 120122 लाख रूपये, जोन-3 में मकान नंबर-292/233, डबुआ गाजीपुर रोड पर 102787 लाख रूपये तथा मकान नंबर-303ए/न्यू डबुआ कालोनी गाजीपुर रोड पर 130441 लाख रूपये बकायादारों पर बकाया होने के चलते उनकी यूनिटों को सील कर दिया। इसके साथ-साथ निगम ने एनआईटी जोन-1 स्थित 1ए-106, एन.एच.-1 के करदाता से 150000 लाख रूपये और जोन-3 से 791/5037 पर्वतीय कालोनी-1, नंगला इंक्लेव करदाता से 96102 रूपये सीलिंग के दौरान वसूल किये।

      वहीं निगमायुक्त के आदेष पर निगम अधिकारियों ने ओल्ड फरीदाबाद जोन-2 के मकान नंबर-165/19 पर 152620 लाख रूपए, क्राउंन इंटीरियर  मथुरा रोड, 1एफ-1बी माल पर 162165 और 1एफ-2 बी पर 426466 लाख रूपये बकाया होने के चलते उनको सील कर दिया। इसके अतिरिक्त बल्लबगढ़ जोन-। और ।। में नवलू कालोनी में 300000, सेक्टर-59 की यूनिटों पर 400000 तथा संजय कालोनी सेक्टर-23 की यूनिटों पर 117000 लाख रूपये निगम का बकाया होने के चलते उनकी यूनिटों को सील कर दिया गया।

      निगमायुक्त सोनल गोयल नेे बताया कि हरियाणा सरकार ने 11 मई 2017 से संपत्ति कर पर 15 प्रतिषत ब्याज माफी छूट योजना का लाभ दिया है। बकायेदार इस छूट का लाभ 15 जून 2017 तक उठा सकते है। उन्होंने बताया कि जो करदाता अपना संपत्ति कर कैषलैस के माध्यम से निगम में जमा करवाता है तो उन्हें निगम उन्हें 1 प्रतिषत की अतिरिक्त छूट का भी लाभ भी देगा। उन्होंने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे अपना बकाया कर तत्काल जमा करवायें, अन्यथा उन्हें डेढ़ प्रतिशत  प्रति माह की दर से ब्याज और कड़ी कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। 

उन्होंने स्पष्ट किया कि सम्पति कर की बकाया में अब या बाद में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जायेगी। निगमायुक्त सोनल गोयल ने अधिकारियों को सख्त आदेष दिए है कि कर वसूली में लापरवाही किसी भी तरह से बर्दाष्त नहीं की जाएगी। आगे भी सीलिंग की कार्यवाही जारी रहेगी।


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