फरीदाबाद 29 जून(National24news) फरीदाबाद के बहुचर्चित जुनैद हत्याकांड में गत दिवस राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी जिसमें पुलिस ने चार आरोपियों को पलवल के गांव खांबी से गिरफ्तार किया था। जिन्हें आज सेक्टर 12 कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने हत्याकांड से जुडी अन्य जानकारी लेने के लिये आरोपियों को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस दौरान आरोपियों ने टेस्ट ऑफ आईडीफिकेशन परेड के लिये मना कर दिया। जिसमें से एक रामेश्वर नामक आरोपी दिल्ली नगर निगम में कार्यरत है। फिलहाल चाकू वाले मुख्य आरोपी को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस जिसे जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।
22 जून की शाम को गाजियाबाद मथुरा ईएमयू ट्रेन में सीट को लेकर हुए झगड़े में एक अल्पसंख्यक युवक की हत्या के मामले में गत दिवस राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा पलवल के गांव खांबी से गिरफ्तार किये गये चार आरोपियों को आज सेक्टर 12 कोर्ट में पेश किया गया जहां आरोपियों ने टेस्ट ऑफ आईडीफिकेशन परेड के लिये मना कर दिया। पुलिस ने हत्याकांड के मामले में कुछ और सबूत व आरोपियों की पहचान के लिये कोर्ट से दो दिन का रिमांड मांगा था जिसपर कोर्ट ने मंजूरी देते हुए आरोपियों को दो दिन पुलिस रिमांड पर रखने के लिये आदेश दिये।
इस पूरे मामले की तहकीकात में लगे हुए डीएसपी महेन्द्र ने बताया कि उन्होंने कोर्ट से दो दिन के रिमांड की मांग की थी जिसमें वो घटना के समय खून से सने कपडे और बचे हुए आरोपियों के बारे में गिरफ्तार चारों आरोपियों से कुछ जानकारी ले सके, जिस पर कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। डीएसपी महेन्द्र ने बताया है कि ईएमयू ट्रेन में चलने वाले लोगों की पहचान पर उन्होंने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिसमें से एक रामेश्वर नाम का आरोपी दिल्ली नगर निगम में कार्यरत है। डीएसपी की जांच में अभी तक सामने आये सभी तथ्यों के आधार पर ओखला से सीट को लेकी ही झगडा हुआ था जिस पर कहासुनी ज्यादा बढ गई थी। उनके मुताबिक इस पूरे केस में चाकू से हत्या करने वाला आरोपी अभी तक फरार है और जल्दी ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा ।
आरोपियों के वकील की माने तो रामेश्वर, चंद्रप्रकाश, गौरव तथा प्रदीप की गिरफ्तारी के बाद पीड़ित पक्ष के सामने टीआईपी कराने की बात कही थी, लेकिन आरोपियों की रजामंदी ना होने की वजह से अदालत ने इसकी मंजूरी नहीं दी| आरोपियों को अब दुबारा 1 जुलाई को अदालत में पेश किया जाएगा|
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