वास्तव में जीएसटी ने केन्द्र द्वारा लगाई और एकत्रित किये जाने वाले विभिन्न करों को बदल दिया है। इन विभिन्न करों में केन्दीय उत्पाद शुल्क, विशेष महत्व की वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क (कपड़े तथा कपड़ा उत्पाद), सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी रूप में प्रचलित) विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी) तथा सेवा कर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जीएसटी में राज्यों के अनेक कर समाहित किये गये हैं। यह जानकारी आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार ने दी।
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