Tuesday 19 December 2017

प्रॉपर्टी लेन-देन के लिए आधार कार्ड अभी जरुरी नहीं





नई दिल्ली (20 दिसंबर): केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में इस बात की जानकारी दी कि फिलहाल, प्रॉपर्टी लेन-देन के लिए आधार कार्ड से जोड़ने की अनिवार्यता का कोई प्रस्ताव नहीं है। शहरी विकास व आवास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि यद्यपि, ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1908 के रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के प्रावधानों के तहत सहमति की बिना पर संपत्ति की खरीद को आधार कार्ड से जोड़े जाने की संभावना तलाशने की सलाह दी गई थी।लेकिन प्रॉपर्टी लेन-देन को आधार कार्ड से जोड़ने की अनिवार्यता को लेकर फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

केंद्रीय मंत्री से पूछा गया था कि सरकार ने प्रॉपर्टी की खरीद को आधार कार्ड से जोड़ने जैसे कदम को लागू करने के लिए क्या कोई समय सीमा तय की है। गौरतलब है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेनामी संपत्तियों को लेकर अगली कड़ी कार्रवाई की बात कही थी। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद आधार कार्ड से प्रॉपर्टी खरीद को जोड़ने के प्रस्ताव संबंधी अटकलें लगनी शुरू हो गई थीं।

पिछले दिनों ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ऐसी सलाह दी थी कि 1908 के रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के प्रावधानों के तहत संपत्ति की खरीद को आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री के इस जवाब को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों ही उन्होंने कहा था कि आधार कार्ड को बैंक खातों से जोड़ने की तरह ही इसे प्रॉपर्टी मार्केट पर भी लागू किया जा सकता है। 

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